बोकारोः अदालत ने प्रेम प्रसंग से जुड़े हत्या के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी तूफान मांझी को आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर आरके राय ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोप सिद्ध होने के बाद यह सख्त सजा सुनाई गई है।
💔 शादी तोड़ने का बना रहा था दबाव: मंगेतर को दी थी धमकी
मामला पिंड्राजोरा थाना क्षेत्र के लेदा गांव का है। जहां तूफान मांझी का गांव की ही एक युवती के साथ प्रेम संबंध था। इसी बीच युवती की शादी कहीं और तय हो गई। शादी तय होने के बाद आरोपी युवती के होने वाले पति को लगातार धमकी देकर शादी नहीं करने का दबाव बना रहा था, परंतु युवक उस युवती के साथ शादी के लिए तैयार हो गया। इसी रंजिश में आरोपी ने खौफनाक साजिश रची।
📱 वीडियो कॉल कर मंगेतर को दिखाया: घटना के बाद लापता हुई थी युवती
बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को आरोपी ने युवती को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया। उसके बाद युवती के ही मोबाइल फोन से उसके मंगेतर को वीडियो कॉल किया और युवती के साथ छेड़खानी करते हुए दिखाया ताकि शादी टूट जाए। इस शर्मनाक घटना के बाद से ही युवती अचानक लापता हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने खोजबीन शुरू की।
🌊 कुएं से बरामद हुआ शव: पुलिस ने आरोपी प्रेमी को किया गिरफ्तार
तीन अक्टूबर 2020 को आरोपी के घर के सामने स्थित कुएं से युवती का शव बरामद किया गया था। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी तूफान मांझी को गिरफ्तार कर लिया था। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तूफान मांझी को हत्या का मुख्य दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
🗯️ परिजनों की प्रतिक्रिया: सजा पर संतुष्टि, लेकिन मांग थी फांसी की
युवती के परिजनों ने अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यद्यपि वे दोषी को जेल भेजने से संतुष्ट हैं, लेकिन उनकी मांग थी कि उसे फांसी की सजा दी जानी चाहिए थी। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के साथ जो हुआ वह अक्षम्य अपराध है। फिलहाल, इस सजा के बाद गांव में कानून के प्रति विश्वास और अपराधियों में डर का संदेश गया है।
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