चंडीगढ़: हरियाणा के मौलिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Elementary Education) ने राज्य में बिना वैध मान्यता के संचालित हो रहे 693 निजी विद्यालयों के विरुद्ध अत्यंत कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।
जुलाई 2026 में शिक्षा निदेशालय द्वारा इन सभी 693 विद्यालयों को गैर-मान्यता (Non-recognition) प्राप्त घोषित करते हुए इन्हें तत्काल प्रभाव से बंद करवाने के स्पष्ट निर्देश जारी किए गए थे। इस दंडात्मक कार्रवाई को धरातल पर क्रियान्वित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य के समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों (DEO) को सौंपा गया था। तथापि, आधिकारिक आदेशों के निर्गत होने के उपरांत भी कतिपय क्षेत्रों में ये विद्यालय बेधड़क संचालित हो रहे हैं।
📋 DEO से मांगी बंद कराए गए स्कूलों की अद्यतन सूची, ADC और SP को भी भेजी गईं आदेश की प्रतियां
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने इस शिथिलता पर कड़ा संज्ञान लेते हुए सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से अब तक बंद करवाए गए गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों की विस्तृत सूची तलब की है।
कार्रवाई को पूर्णतः पारदर्शी और प्रभावी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आदेश की प्रतियां राज्य के सभी अतिरिक्त जिला उपायुक्तों (ADC) तथा पुलिस अधीक्षकों (SP) को भी प्रेषित की गई हैं, ताकि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस बल के सहयोग से इन अवैध संस्थानों को सील किया जा सके।
🛑 बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं, नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
मौलिक शिक्षा निदेशालय ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन कर विद्यार्थियों के शैक्षणिक भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी संस्थान को किसी भी परिस्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
विभाग ने मैदानी अधिकारियों को सख्त ताकीद की है कि बिना मान्यता संचालित निजी स्कूलों को अविलंब बंद करवाया जाए और बंद किए गए विद्यालयों की अद्यतन (Updated) सूची शीघ्रतिशीघ्र निदेशालय को प्रेषित की जाए।
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