दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर सख्ती शुरू हो रही है. अब 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल और 15 साल से ज्यादा पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं मिलेगा. यानी अब ऐसी गाड़ियां न तो सड़कों पर दौड़ेंगी और न ही टैंक फुल करवा पाएंगी. दिल्ली सरकार ने 17 जून को इस नियम को लागू करने के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) भी जारी कर दी है. सरकार का कहना है कि यह फैसला बढ़ते प्रदूषण को कम करने के लिए लिया गया है.
अगर कोई पुरानी गाड़ी इस नियम को तोड़ती हुई पाई जाती है तो कार मालिक पर 10,000 रुपये और टू-व्हीलर पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा. अगर इसके बाद भी गाड़ी सड़कों पर चलती मिली, तो उसे सीधे स्क्रैप यार्ड भेज दिया जाएगा. इस नियम के बाद दिल्ली में पुरानी गाड़ियां बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है. अखिल भारतीय कार डीलर्स एसोसिएशन दिल्ली के अध्यक्ष लोकेश मंजाल के मुताबिक, अब ज्यादातर लोग अपनी गाड़ी इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि उसकी मियाद पूरी होने में कुछ ही समय बचा है.
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