लेट इकम टैक्स जमा करने पर क्यों लगती है दो कैटेगरी में पेनल्टी, क्या इसमें भी है अमीर-गरीब का चक्कर?

व्यापार

फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. जिसे लेट फीस के के साथ बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दिया गया है. अगर आप अभी भी इनकम टैक्स जमा नहीं करते हैं तो आपको आयकर विभाग की कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा.

आपको बता दें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से दो कैटेगरी में लेट फीस लगाई जाती है. जिसको IT डिपार्टमेंट ने सालाना आमदनी के आधार पर बांटा है. यहां हम आपको इन दोनों कैटेगरी के बारे में विस्तार से बताएंगे. साथ ही बताएंगे कि कैसे आप समय पर इनकम टैक्स जमा करके फायदा उठा सकते हैं.

लेट फाइलिंग फीस

अगर आप 31 जुलाई (या सरकार द्वारा निर्धारित डेडलाइन) के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो इनकम टैक्स के सेक्शन 234F के तहत लेट फाइलिंग फीस लगती है. इसके बाद भी अगर आप इनकम टैक्स जमा नहीं करते हैं तो IT डिपार्टमेंट आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करता है.

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