लखीमपुर खीरी हिंसा मामला: सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा का चेताया, कहा- जमानत शर्तों का सावधानीपूर्वक करें पालन

उत्तर प्रदेश

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इस मामले मेंसुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को चेतावनी दी है. सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा कि वह 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उन पर लगाई गई जमानत शर्तों का सावधानीपूर्वक पालन करें.

मृतक के परिवारों की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ को अवगत कराया कि आशीष मिश्रा सुप्रीम कोर्ट की जमानत के आदेश में लगाई गई शर्तों का उल्लंघन कर सार्वजनिक बैठकों में भाग ले रहे हैं.

जमानत की शर्त में कहा गया था कि आरोपी मुकदमे की तय तारीख से एक दिन पहले उस स्थान पर जाने का हकदार होगा जहां मुकदमा लंबित है.

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