यूपी मदरसा बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुस्लिम धर्म गुरुओं ने क्या-क्या कहा?

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के मदरसा एक्ट पर आज यानी मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है. अदालत ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है. सीजेआई ने कहा कि यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान धर्मनिरपक्षेता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते हैं.

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने यह अहम फैसला सुनाया. इस फैसले का मुस्लिम धर्म गुरुओं ने स्वागत किया है. जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने कोर्ट के इस फैसले पर खुशी जाहिर की है. साथ ही उन्होंने इस फैसले को न्याय की जीत बताया और कहा, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी ‘जीओ और जीने दो’ में महत्वपूर्ण संदेश है.

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry