यात्री को 2 घंटे Plane में बैठाए रखना एयरलाइन को पड़ा भारी, अब देना होगा इतना मुआवजा

पंजाब

चंडीगढ़ : जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने गुरुग्राम स्थित इंटर ग्लोब एविएशन (इंडिगो) को सेवा में कोताही का दोषी ठहराते हुए शिकायतकर्ता को 15 हजार बतौर मुआवजा अदा करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही शिकायतकर्ता को 10 हजार बतौर मुकदमा खर्च देने को भी कहा है। रायपुर खुर्द के तलविंदर सिंह सैनी ने शिकायत में बताया कि उन्होंने 84,374 रुपये देकर दिल्ली से नैशविले के लिए अमेरिकन एयरलाइंस की फ्लाइट बुक कराई थी।

उसकी 1 फरवरी 2024 को दिल्ली एयरपोर्ट से रवानगी रात 12:20 बजे थी। उन्हें 2 घंटे पहले चेक-इन के लिए रिपोर्ट करना था। 29 जनवरी को उन्होंने चंडीगढ़ से दिल्ली के लिए शाम 6:45 बजे की फ्लाइट बुक कराई थी, जो सुबह 8 बजे पहुंचनी थी। वे चेक-इन के समय से एक घंटे पहले पहुंच गए, लेकिन बोर्डिंग शाम 19:30 बजे शुरू हुई। इसके बाद यात्रियों को रात 9:30 बजे तक विमान में बिठाए रखा और 9.53 बजे विमान रवाना हुआ। विमान 40 मिनट तक हवा में रहने के बाद आखिरकार रात 11 बजे दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा। इस वजह से उसकी अमेरिका जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ान छूट गई। जे.के.एफ. को 84,369 रुपये देकर ऑनलाइन फ्लाइट बुक करानी पड़ी। आरोपी पक्ष ने माना कि खराब मौसम की वजह से फ्लाइट 149 मिनट लेट हुई थी।

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