माफिया मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा हुई है. शनिवार को मऊ कोर्ट ने यह फैसला दिया. सजा के ऐलान के साथ ही अब्बास की विधायकी भी चली गई है. विधानसभा के प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने रिक्त सीट घोषित करते हुए चुनाव आयोग को सूचित कर दिया. रविवार को छुट्टी होने के बावजूद विशेष रूप से कार्यालय खोला गया और पत्र आयोग को भेज दिया गया.
अब्बास अंसारी को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, वह 2022 में हुए विधानसभा चुनाव का है. चुनाव प्रचार के दौरान एक रैली में अब्बास ने कहा था- सपा मुखिया अखिलेश यादव से कहकर आया हूं, सरकार बनने के बाद 6 महीने तक किसी की ट्रांसफर-पोस्टिंग नहीं होगी. जो जहां है, वहीं रहेगा. पहले हिसाब-किताब होगा, फिर ट्रांसफर होगा. इस बयान के बाद ही मऊ कोतवाली में सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने एफआईआर दर्ज कराई थी. लगभग 3 साल चली सुनवाई के बाद आज इस मामले में फैसला आया है.
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