भाजपा पार्षद कमलेश कालरा के खिलाफ जमानती वारंट जारी, उच्च न्यायालय इंदौर का आदेश

मध्य प्रदेश

उच्च न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाते हुए भाजपा पार्षद सहित तीन अन्य प्रशानिक अधिकारियों के खिलाफ 5 हजार रुपए का जमानती वारंट जारी किया है। मामले में प्रमुख सचिव पिछड़ा, अल्पसंख्यक विभाग अजीत केसरी, पिछड़ा अल्पसंख्यक विभाग आयुक्त सौरभ कुमार, एसडीएम घनश्याम धनगर सहित भाजपा पार्षद कमलेश कालरा का वारंट जारी किया है।

पूरे मामले कि जानकारी देते हुए हाईकोर्ट अधिवक्ता मनीष यादव ने बताया कि वार्ड क्रमांक 65 के भाजपा पार्षद कमलेश कालरा पर आरोप था कि फर्जी तरीके से पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र बनाकर चुनाव लड़ा गया था जिसको लेकर कांग्रेस कांग्रेस से प्रत्याशी रहे सुनील यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय एक याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर माननीय उच्च न्यायालय छानबीन समिति को 6 माह के भीतर जाति प्रमाण पत्र की जांच करने का आदेश पारित किया गया था।

1 वर्ष बीतने के उपरांत भी किसी भी प्रकार के निर्णय पारित नहीं किया गया था जिसके उपरांत उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दायर की गई थी जिस पर मंगलवार को माननीय उच्च न्यायालय इंदौर द्वारा भाजपा पार्षद कमलेश कालरा और अन्य पांच लोगों के खिलाफ पांच हज़ार रुपए का जमानती वारंट जारी किया गया है।

वही इस पूरे मामले में माननीय उच्च न्यायालय में नाराज़गी भी जाहिर की है। अधिवक्ता मनीष यादव ने बताया कि इस पूरे मामले में आगामी 3 मार्च को उच्च न्यायालय ने अगली तारीख तय की है।

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