अमृतसर : माननीय न्यायाधीश तृप्तजोत कौर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट) ने 7 वर्ष की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले उमेश यादव को 20 वर्षों के लिए जेल की सजा तथा 40 हज़ार रूपये का जुर्माना किया है। उमेश यादव टाईल मिस्त्री का काम करता था।
ये मामला थाना सदर में दर्ज किया गया था। कोर्ट में आरोपी उमेश यादव पर आरोप सिद्व होने पर उक्त फैसला सुनाया गया। आरोपी उमेश यादव शिकायतकर्ता के घर टाईले लगाने का काम करने आया था । शिकायकर्ता के पिता की एक वर्ष पहले ही मृत्यु हो चुकी है। घटना के समय बच्ची की मां दूसरे कमरे में थी और बच्ची घर के दूसरी साईड खेल रही थी। इसी दौरान बच्ची जब बाथरूम की ओर गई तो आरोपी उमशे यादव ने उसे अकेला देखकर उसके साथ दुष्कर्म कर डाला। इस जघन्य अपराध के लिए अदालत ने आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इस सजा के माध्यम से अदालत ने संदेश दिया है कि भविष्य में ऐसे अपराध न हों और आरोपियों पर कानून का भय बना रहे।
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