मंदसौर : मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में 26 जून 2018 को आठ वर्षीय मासूम से सामूहिक दुष्कर्म की बहुचर्चित घटना के दोनों आरोपितों को फांसी की सजा रद्द करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने यह मामला फिर से ट्रायल कोर्ट में भेजा है।
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने आरोपितों आसिफ खां और इरफान मेव की अपील पर सजा के परीक्षण के बाद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाते समय कई तथ्यों पर गौर नहीं किया है।
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