पंजाब में यहां लोगों के इकट्ठ पर लग गई पाबंदी, धारा 163 लागू

मध्य प्रदेश

फिरोजपुर: पंजाब से अभी-अभी बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल,  एडीशनल जिला मैजिस्ट्रेट डा. निधि बांबा ने धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 16 फरवरी को होने जा रही टैस्ट फॉर रीक्यूटमैंट वैरीयस पोस्ट की परीक्षा के मद्देनजर परीक्षा केन्द्रों के आसपास लोगोंं के एकत्रित होने पर पाबंदी लगा दी है।

उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिले में कुल 12 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें मनोहर लाल स्कूल कैंट, दास एण्ड ब्राऊन वर्ल्ड स्कूल बार्डर रोड, डी.सी.एम. सी.सै. स्कूल कैंट, डी.ए.वी. सी.सै. स्कूल कैंट, विवेकानंद वर्ल्ड स्कूल सतिएवाला, दून जूनियर स्कूल बार्डर रोड, देव समाज बी.एड. कॉलेज सिटी, दिल्ली पब्लिक स्कूल नूरपुर सेठां, मानवता पब्लिक स्कूल सिटी, जोगिन्द्रा कॉन्वैंट स्कूल बधनी गुलाब सिंह वाला और एच.एम. डी.ए.वी. पब्लिक स्कूल सिटी शामिल हैं।

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