पंजाब में दोपहिया वाहन मालिक सावधान! आज से लागू हुआ नया Rule

पंजाब

लुधियाना: शहर में अंडरएज ड्राइविंग पर नुकेल कसने के लिए कार्रवाई के लिए दी गई समय सीमा मंगलवार को खत्म हो चुकी है लेकिन 21 अगस्त से एक्शन होगा या नहीं, इस पर सस्पेंस बरकरार है।

ट्रैफिक विभाग के अधिकारी कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं हैं। बता दें कि इससे पहले ए.डी.जी.पी. ट्रैफिक ने पहले 31 जुलाई तथा उसके बाद समय सीमा बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी थी। ट्रैफिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि वे विभिन्न स्कूलों, संस्थानों में जाकर बच्चों और उनके पैरेंट्स को जागरूक करें कि 18 वर्ष से कम आयु के छात्रों को वाहन चलाने की आजा न दें। 2019 में केंद्र सरकार द्वारा संशोधित मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार अगर कोई परिजन अपने नाबालिग बच्चों को वाहन चलाने की आज्ञा देता है तो बच्चे का चालान होने के साथ-साथ पैरेंट्स को भी 25 हजार रुपए का जुर्माना या 3  वर्ष की कैद हो सकती है। इसके साथ ही अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे को अपना वाहन चलाने की आज्ञा देता है तो उस पर भी कार्रवाई हो सकती है।

ए.डी.जी.पी. के आदेशों के बाद शहर की ट्रैफिक पुलिस ने जोर-शोर से विभिन्न स्कूलों में जाकर सैमीनार लगाने शुरू कर दिए। बच्चों को समझाया गया कि अंडरएज ड्राइविंग से परहेज करें। अब 20 अगस्त को दोबारा बढ़ाई गई समय सीमा भी समाप्त हो चुकी है। संभावना जताई जा रही है कि ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई तो शुरू करेगी लेकिन इसे अधिक सख्त नहीं रखा जाएगा पर कोई भी अधिकारी इस मामले पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं।

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