पंजाब के लोगों के लिए बेहद जरूरी खबर, ऐसे लें अधिक से अधिक लाभ

पंजाब

 जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी की तिमाही बैठक जिला एवं सत्र न्यायाधीश कम चेयरपर्सन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी माननीय अवतार सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय अवतार सिंह ने बताया कि अगली लोक अदालत 8 मार्च को आयोजित की जा रही है। उन्होंने जिलावासियों से अपील की कि वे लोक अदालतों का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने मामलों का समाधान लोक अदालतों के माध्यम से करवाएं, क्योंकि लोक अदालतों के माध्यम से मामले का स्थाई समाधान हो जाता है।

उन्होंने कहा कि लोक अदालत में आपसी सहमति से समाधान निकाला जाता है। इसलिए, कोई भी पक्ष न तो जीतता है और न ही हारता है, बल्कि दोनों को लाभ होता है। इसलिए लोग अपना केस लोक अदालत में लगाने के लिए जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी या जहां केस चल रहा है, उसी अदालत में आवेदन दिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी द्वारा जरूरतमंद लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता भी उपलब्ध की जाती है।

इसलिए जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी के फ्रंट ऑफिल में या जहां केस चलता हो वहां आवेदन दिया जा सकता है। बैठक में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हेम अमृत माही और रुचि स्वप्न शर्मा जेएम-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, अतिरिक्त उपायुक्त विकास सुभाष चंद्र, जिला अटार्नी वजीर चंद, डी.एस.पी.एच. उपस्थित थे।

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