नवांशहर: जिला मैजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने जिले की सीमा के भीतर सतलुज नदी और बिस्त दोआब नहर में नहाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट ने इन दोनों स्थानों पर नहाने वालों के गहरे पानी में जाने और डूबने की अप्रिय घटनाओं के खिलाफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत उक्त आदेश जारी किए हैं।
जिला मैजिस्ट्रेट के मुताबिक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के घटित होने से परिवार के साथ-साथ जिला प्रशासन को भी दुख होता है, जिस पर रोक लगाना जरूरी है।उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति मौके पर नहाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ जिला मैजिस्ट्रेट के आदेशों का उल्लंघन करते हुए कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस विभाग को दिए गए हैं। उक्त आदेश 21 अक्तूबर तक लागू रहेंगे।
What do you feel about this post?
0%
Like
0%
Love
0%
Happy
0%
Haha
0%
Sad
0%
