बरनाला : पंजाब के जिलों में सख्त पाबंदियां लगने का आदेश जारी हो रहे हैं। इसी बीच बरनाला से खबर सामने आई है। जिला मजिस्ट्रेट बरनाला पूनमदीप कौर ने मिले अधिकारियों का प्रयोग करते हुए कहा कि गुटका, पान मसाला और खाने पीने वाली अन्य चीजें जिनमें तंबाकू और निकोटीन या नशीली पदार्थों से बने विभिन्न खाद्य और पेय पदार्थ या फिर अन्य ढंग से ये नशीले पदार्थ विभिन्न फ्लेवर आदि डालकर किसी भी बार/हुक्का बार, होटल/रेस्टोरेंट आदि में सर्व करने वा बेचने पर पूर्ण प्रबंदी है।
अगले आदेशों द्वारा जिला बरनाला की सीमा के भीतर अनधिकृत ध्वनि प्रदूषण उपकरणों के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। मैरिज पैलेस, होटल, रेस्टोरेंट अथवा आम जनता को लाउडस्पीकर लगाना होगा, इसके लिए अलग से संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से मंजूरी लेना सुनिश्चित करेंगे। एक अन्य आदेश के अनुसार, बरनाला जिले में किसी भी होटल, मैरिज पैलेस और रेस्तरां के मालिक जो मैरिज पैलेस, होटल और रेस्तरां स्थापित करने के इच्छुक हैं या पहले से ही चला रहे हैं, उन्हें आवश्यक मंजूरी लेनी होगी।
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