चंडीगढ़/लुधियाना: पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) विधायिक सर्वजीत कौर माणुके को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने एन.आर.आई. अमरजीत कौर की याचिका खारिज कर दी। इस याचिका में उन्होंने विधायिका और उनके परिवार पर उनके घर पर कब्जा करने का आरोप लगाया था। एन.आर.आई. अमरजीत कौर द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि विधायिका माणुके ने जगराओं के हीरा बाग स्थित उनके घर पर कब्जा किया है।
इस मामले को 2023 में विपक्ष ने बड़े पैमाने पर मामला उठाकर विधायिका और उनके परिवार को बदनाम करने की कोशिश की थी। कोर्ट द्वारा मामला खारिज होने के बाद विधायिका माणुके और उनके परिवार को क्लीन चिट मिलने से हलके के लोगों, समर्थकों और आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है
इस अवसर पर विधायिका माणुके ने कहा कि वाहेगुरु के घर में देर है, अंधेर नहीं। कोई कितना भी झूठा प्रचार करे, जीत हमेशा सत्य की होती है। विरोधियों ने षड्यंत्र रचकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने सच्चाई सामने लाकर उन्हें न्याय दिलाया है।
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