नामांकन प्रक्रिया पर SC का फैसला! ‘बुर्का हटाना होगा या नहीं?’, चुनाव आयोग ने कहा- SIR के तहत वेबसाइट पर जारी होगी लिस्ट

देश

स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी SIR पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान चुनाव आयोग ने कहा कि पहले और दूसरे चरण के नामांकन के बाद ही अंतिम मतदाता सूची वेबसाइट पर डाली जाएगी. कोर्ट ने इस पर सहमति जता दी. अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी. इससे पहले चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में 151 पन्नों का हलफनामा दाखिल किया.

चुनाव आयोग ने कहा कि SIR 2025 निष्पक्ष तरीके से पूरा किया गया. आयोग ने ADR और योगेंद्र यादव पर SIR को बाधित करने का आरोप लगाया. आयोग ने कहा कि झूठे हलफनामों से कोर्ट को गुमराह किया गया. जांच रिपोर्ट में दावा है कि कई हलफनामे फर्जी या धोखे से लिए गए. सभी याचिकाएं निरर्थक हैं, इसे खारिज की जाए.

हलफनामे पर EC ने मांगा 10 दिन का समय

आयोग ने कहा कि दाखिल हलफनामे पर हम अलग से जवाब देंगे और उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा है और उन्हें यह समय प्रदान किया गया है. सुनवाई के दौरान वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मैं बस अपने द्वारा दिए गए हलफनामे का जिक्र करना चाहता हूं. हमने उस मतदाता के सभी विवरणों का सत्यापन करके हलफनामा दाखिल कर दिया है.

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि इसका मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ता. वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि उन्हें मेरे आईए पर जवाब दाखिल करना था. हम डेटा पर काम कर रहे हैं. चुनाव आयोग ने कहा कि हम अलग से जवाब दाखिल करेंगे. भूषण ने कहा कि जहां तक बिहार का सवाल है, अब जांच करना मुश्किल होगा. लेकिन उनके नियमों, दिशानिर्देशों, नियमावली, 2003 के दिशानिर्देशों का पालन किया जाना चाहिए. भूषण ने कहा कि अंतिम सूची जारी किए जाने के बाद जोड़े जा रहे मतदाता की सूची भी वेबसाइट पर डाली जानी चाहिए.

नामांकन के बाद वेवसाइट पर जारी होगी लिस्ट-EC

चुनाव आयोग ने कहा कि हम सबकुछ वेबसाइट पर डालते हैं. अभी लोग जुड़ रहे हैं. इस प्रक्रिया के खत्म होने पर ही वेबसाइट पर डाला जाएगा. चुनाव आयोग ने कहा कि वोटर सब जानते हैं, संतुष्ट हैं लेकिन एडीआर को एनालिटिक्स के लिए सब तुंरत चाहिए. पहले फेज की प्रक्रिया 17 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को दूसरे चरण की प्रक्रिया पूरी होगी. तब सूची वेबसाइट पर जारी की जाएगी.

बुर्कानशीन महिलाओं के लिए खास इंतजाम

वहीं, बुर्कानशीन और पर्दानशीन महिला वोटरों को लेकर चुनाव आयोग ने कहा कि इनके लिए खास इंतजाम किए गए हैं. पोलिंग बूथ पर आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाओं को तैनात किया जाएगा. नियमों के मुताबिक, बुर्कानशीन और पर्दानशीन महिलाओं को मतदान करने से पहले अपना पहचान पत्र और अपना चेहरा महिला कर्मचारियों को दिखाना होगा. हालांकि, इस दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी पहचान सार्वजनिक ना हो. चुनाव आयोग के मुताबिक यह आदेश कोई नया नहीं 1994 में टी एन सेशन के वक्त पर जारी किया गया था.

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry