दिल्ली प्रदूषणः बिना पूछे कम नहीं करेंगे पाबंदियां… सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली गैस चैंबर में तब्दील हो चुकी है और फैले स्मॉग की वजह से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं. दिल्ली में एक्यूआई लगातार 400 के आस-पास बना हुआ है. इस बीच आज प्रदूषण पर लगाम लगाने के उपाय संबंधी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कर रहा है. उसने सरकार से कहा है कि वह ग्रैप के किसी स्तर को उससे बिना पूछे कम नहीं करेगी. 400 AQI से नीचे भी आ जाए तो ग्रैप 4 का स्टेज लागू रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच दिल्ली में बढ़ते जानलेवा प्रदूषण मामले पर सुनवाई कर रही है.

दिल्ली-एनसीआर प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्थिति गंभीर है. 300 से ज्यादा AQI है, जोखिम भरी आबोहवा है. क्या किया गया है दिल्ली सरकार बताए? जस्टिस एएस ओका ने कहा कि हमें यह देखने की जरूरत है कि दिल्ली सरकार स्टेज 3 को कैसे लागू कर रही है? क्या होते दिख रहा है? केंद्र ने कहा कि जब AQI 300 से 400 के बीच होता है तो चरण 3 लागू होता है. हम 3-4 दिनों के लिए मापते हैं, यह कम हो सकता है.

3 दिनों तक कैसे इंतजार कर सकते हैं, SC ने पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार यह इस स्तर तक पहुंच जाए तो इसे लागू करना होगा. चरण 3 लागू करने में किसी भी तरह देरी कैसे हो सकती है, आप 3 दिनों तक कैसे इंतजार कर सकते हैं? कृपया हमें दिशानिर्देश दिखाएं.

इससे पहले 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए रजिस्टर करने पर राजी हो गया था. तब अदालत से अनुरोध किया गया था कि दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर न बन जाए इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जाए. कोर्ट ने 11 नवंबर को दीपावली पर पटाखे जलाने पर बैन के आदेश के उल्लंघन पर संज्ञान लेकर कहा था कि कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों को प्रोत्साहित नहीं करता है.

दिल्ली में लागू हुआ GRAP-4

इधर, दिल्ली सरकार ने हालात से निपटने के लिए एहतियातन GRAP-4 के प्रतिबंध लागू कर दिए हैं. GRAP-4 के तहत आज से जिन गतिविधियों पर पाबंदी लागू हैं उनमें आवश्यक सेवाओं से जुड़े सभी CNG-इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर बाकी ट्रकों की एंट्री पर दिल्ली में रोक लगा दी गई है. दिल्ली के बाहर की रजिस्टर्ड हल्की कॉमर्शियल गाड़ियां भी बैन हैं. दिल्ली में रजिस्टर्ड BS-IV गाड़ियों पर प्रतिबंध लागू है. दिल्ली में रजिस्टर्ड डीजल से चलने वाली सामान ढोने वाली गाड़ियों पर ये प्रतिबंध लागू हैं. सार्वजनिक निर्माण कार्यों और तोड़फोड़ पर अस्थायी रोक लागू कर दी गई है. इसके अलावा 10वीं और 12वीं को छोड़कर 11वीं तक पढ़ाई ऑनलाइन कर दी गई है.

लोगों के आंखों में जलन और गले में दर्द

दिल्ली NCR में फैले स्मॉग की वजह से फेफड़ों से संबंधित बीमारियों लोगों में बढ़ रही हैं. लोगों को आंखों में जलन और गले में दर्द जैसी शिकायतें हो रही थीं. बच्चों और बुजुर्गों में को ज्यादा परेशानी हो रही है. डॉक्टर्स की सलाह है कि बीमारियों से बचने के लिए घर से बाहर जाने पर हमेशा मास्क का इस्तेमाल करें. घर के अंदर खिड़की और दरवाजे बंद रखें. सुबह और रात को गुनगुना पानी भी पी सकते हैं.

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