सुल्तानपुर लोधी : मानवजीत सिंह ढिल्लों और जश्नबीर सिंह ढिल्लों की आत्महत्या मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब जांच में जुटी कपूरथला पुलिस ने गहन जांच के बाद आरोपियों में निलंबित एस.एच.ओ. नवदीप सिंह, महिला कांस्टेबल और मुंशी के खिलाफ माननीय अदालत में चालान पेश किया। अब कोर्ट ने ढिल्लों ब्रदर्ज को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाले एस.एच.ओ. नवदीप सिंह, महिला कांस्टेबल और मुंशी को 31 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। मामले को लेकर दोनों पक्ष अपने-अपने पक्ष व सबूत प्रस्तुत करेंगे।
बता दें कि ढिल्लों ब्रदर्स की आत्महत्या के मामले में पंजाब पुलिस के आलाधिकारियों ने एक एस.आई.टी. बनाई थी। हाईकोर्ट ने एस.आई.टी. को इस मामले में 31 दिसम्बर 2024 तक अपनी जांच पूरी करने का आदेश दिया था। एस.आई.टी. द्वारा गहन जांच के बाद ही माननीय न्यायालय में चालान पेश किया गया है। उधर, मामले में मृतक की डी.एन.ए. रिपोर्ट आनी बाकी है। पहली रिपोर्ट शव बुरी तरह खराब हो जाने के कारण सही नहीं आ पाई थी, इसलिए कपूरथला पुलिस ने डी.एन.ए. लेकर दोबारा जांच के लिए भेजा गया था।
पारिवारिक सदस्य बोले- आखिर इंसाफ की किरण आई नजर, अदालत पर पूर्ण विश्वास
भावुक होते हुए मृतक मानवजीत सिंह ढिल्लों और जश्नबीर सिंह ढिल्लों के परिजनों ने कहा कि आखिरकार उन्हें न्याय की किरण नजर आई है। आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। उन्होंने दिन-रात ठोकरें खाई हैं। अब उन्हें माननीय न्यायालय पर न्याय का पूरा भरोसा है। उम्मीद है कि मामले में सच्चाई सामने आएगी। वे अपने बेटों की मौत के जिम्मेदार आरोपियों को सख्त सजा देने की अपील करेंगे। उन्होंने कहा कि निलंबित एस.एच.ओ. नवदीप सिंह को बचाने के लिए राजनीतिक नेताओं और पुलिस के कई आला अधिकारियों ने पूरी कोशिश की लेकिन सच्चाई के सामने उनकी एक नहीं चली।
मानवदीप उप्पल ने दिया धोखा, यह धब्बा पूरी जिंदगी मिलने वाला नहीं : पिता जतिन्दरपाल ढिल्लों
मृतक ढिल्लों ब्रदर्ज के पिता जतिंदरपाल सिंह ढिल्लों ने कहा कि उन्हें सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मानवदीप उप्पल एक साल बाद पुलिस को दिए अपने बयान से मुकर गए। उप्पल ने यार-मार की, यह दाग उन पर जीवन भर रहेगा। उनके बेटों का पति-पत्नी के घरेलू विवाद से कोई लेना-देना नहीं था। मानवदीप उप्पल की बेटी करीबी रिश्तेदार थी। उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान उस व्यक्ति को नहीं छोड़ेंगे जिसने उनके लड़कों की मौत का सौदा किया है।
मुख्य गवाह के मुकरने से भी पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ चालान किया पेश : एडवोकेट सरबजीत सिंह
मामले को लेकर जब ढिल्लों ब्रदर्स के वकील सरबजीत सिंह से सवाल किया गया कि क्या कोर्ट में चालान पेश करते वक्त आरोपियों और शिकायतकर्त्ता को साथ ले जाना जरूरी नहीं है? उन्होंने कहा कि ऐसा कोई कानून नहीं है। मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कपूरथला पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन निलंबित एस.एच.ओ. नवदीप सिंह पुलिस की पकड़ के बाहर है। इस बीच निलंबित एस.एच.ओ. नवदीप सिंह, महिला कांस्टेबल और मुंशी को पहले ही सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। इसलिए पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। उन्होंने कहा कि यदि आरोपी अब भी माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो उनकी जमानतें निरस्त कर दी जाएंगी। फिर गिरफ्तारी वारंट जारी होंगे।
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