जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर 18 सितंबर को हाई कोर्ट में सुनवाई, ED की चार्जशीट को रद्द करने की है मांग

दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज की याचिका पर सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की है. फर्नांडीज ने याचिका में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले और ED की ओर से दायर चार्जशीट को रद्द करने की मांग की है. कोर्ट ने संबंधित पक्षों को अपनी ओर से महत्वपूर्ण संक्षिप्त दलीलें दाखिल करने को कहा है.

दरअसल, पूरा मामला जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर द्वारा की गई कथित 200 करोड़ की ठगी से जुड़ा है. मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही ED ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से भी पूछताछ की थी और उनको आरोपी बनाते हुए सप्लीमेंट्री चार्जशीट की थी.

जैकलीन फर्नांडीज की क्या है मांग?

ED के आरोपों और चार्जशीट को रद्द करने की मांग करते हुए जैकलीन फर्नांडीज ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. याचिका में जैकलीन ने कहा था कि उन्हें सुकेश चंद्रशेखर द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से टारगेट किया गया. वो मामले में निर्दोष हैं. एजेंसी के पास ऐसे कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने सुकेश की ब्लैक मनी को व्हाइट करने में किसी भी तरह की मदद या भागीदारी की हो. इसलिए उन पर PMLA की धारा 3 और 4 के तहत अपराध के लिए मुकदमा नहीं चलाया जा सकता. जबकि ED ने उन्हें मामले में आरोपी के रूप में दोषी ठहराते समय पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया.

जैकलीन फर्नांडीज पिछले कुछ समय से सुकेश चंद्रशेकर मामले को लेकर चर्चा में हैं. उनसे 200 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी पूछताछ भी कर चुकी है. जैकलीन जहां अभी भी इस मामले में फंसी हैं वहीं सुकेश चंद्रशेखर जेल में कैद है.

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