गाड़ी में आग लगने पर मांगा था Insurance Claim, फिर Court के आए फैसले ने उड़ाए मालिक के होश

पंजाब

जालंधर : जालंधर में खड़ी गाड़ी में आग लगने के मामले में इंश्योरेंस (Insurance) कंपनी द्वारा क्लेम रद्द रिजेक्ट करने का मामला सामने आया है। इस मामले में जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण कमिशन ने TATA AIG को 30 हजार रुपए जुर्माना लगा दिया है। गौरतलब है कि  6 अक्तूबर 2022 में गुरु नानकपुरा वेस्ट चौगिट्टी में सतविंदर पाल सिंह ( उम्र 44) की गली में खड़ी कार को आग लग गई, जिसमें गाड़ी पुरी तरह से जल गई। इस पर सतविंदर पाल सिंह ने TATA AIG और कोस्मो व्हीकल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ केस दर्ज कर किया था, क्योंकि गाड़ी प्राइवेट लिमिटेड खरीदी थी और उसका इंश्योरेंस ATA AIG जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया था, जोकि 29 जून 2023 तक मान्य था। लेकिन गाड़ी 6 अक्टूबर 2022 को घर के बाहरी खड़ी थी जिसे आग लग गई।

आग लगने की सूचना पुलिस अधिकारियों को दी जिसके  बाद 16 अक्टूबर 2022 को DDR नंबर 14 दर्ज की गई। फिर इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी को इसकी सूचना दी। कंपनी गाड़ी को मुरम्मत के लिए ले गई और खर्चा 3 लाख रुपए बताया। इसकी सूचना बद इंश्योरेंस को दी गई तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 24 नवंबर 2022 को सतविंदर पाल सिंह को सूचना मिली की उसके दावे को खारिज कर दिया गया है। कंपनी ने का कहना था कि गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम व फाइलेट्स बाहर से लगवाए गए थे। यही नहीं इसके बाद सतविंदर  पाल सिंह ने 12 जनवरी 202 को इसकी शिकायत उपभोक्ता शिकायत निवारण कमिशन में दर्ज करवाई। इस दौरान सुनवाई करते हुए उपभोक्ता को 2 लाख 52 हजार सहित 20 हजार रुपए हर्जाना और 10 हजार रुपए वकील खर्चा देने के निर्देश दिए हैं।

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