इंदौर: भिखारी को दिया भीख, देने वाले के खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR… अब होगा एक्शन

मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश के इंदौर में भिखारी को भीख देने के मामले में पुलिस ने एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की. इंदौर प्रशासन लगातार शहर को भिखारी मुक्त करने के लिए काम कर रहा है. इस सबंध में उसने एक आदेश भी जारी किया था, जिसमें भीख देने और लेने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी. पूरे इंदौर में कोई भी व्यक्ति किसी को भी भीख देता है, तो प्रशासन उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा.

केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने देश के 10 शहरों को भिखारी मुक्त बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया हैं, जिसमें इंदौर भी शामिल है. इंदौर प्रशासन शहर को भिखारी मुक्त बनाने के लिए निरंतर लगा हुआ है. दिसंबर महीने से प्रशासन इस संबंध में जागरूकता अभियान चला रहा है. जिला प्रशासन भीख देने के सबंध में दिसंबर महीने में एक आदेश जारी किया था, जिसमें भीख देने पर प्रतिबंध लगाने और इस आदेश का पालन नहीं करने पर कार्रवाई की बात कही गई थी.

पुलिस ने भीख के मामले में दर्ज की FIR

भीख देने और लेने के मामले में पुलिस ने दो FIR दर्ज कर की हैं. पहली FIR एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज की है. जिसने भीख दी थी. वहीं, दूसरी FIR एक महिला भिखारी के खिलाफ दर्ज की गई है. जिसे भीख मिली थी. पुलिस ने यह कार्रवाई भिक्षावृत्ति उन्मूलन दल के अधिकारी की शिकायत पर की है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत FIR दर्ज की है, जो किसी सरकारी आदेश के पालन नहीं करने पर होती है.

 

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