हुक्का बार और डीजे वालों को सख्त आदेश, दो माह तक करना होगा यह काम

पंजाब

फिरोजपुर : फिरोजपुर जिले में हुक्का बार चलाने वालों को सख्त आदेश जारी हुए हैं। बताया जा रहा है कि सहायक जिला मैजिस्ट्रेट अमित सरीन ने धारा 163 के तहत विभिन्न हुक्का बार चलाने पर पाबंदियां लागू कर दी हैं। इन पाबंदियों के तहत जिले में हुक्का बार चलाने, आर्मी अस्लाह डिपुओं के 1000 मीटर के दायरे में फसलों के नाढ़ को आग लगाने, बिना एनओसी प्राप्त किए जिले में कोई होटल, रैस्टोरैंट, सिनेमा हॉल, मैरिज पैलेस खोलने, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाली आतिशबाजी चलाने, डीजे, ढोल इत्यादि का उपयोग करने, बिना संबंधित पुलिस स्टेशन को सूचित किए अपने घरों में किसी को किराएदार रखने, बिना पुलिस को सूचित किए अपने कार्यस्थलों पर प्रवासियों को काम पर रखने पर रोक लगा दी है। यह सभी पाबंदियां अगले दो माह के लिए लागू रहेंगी।

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