शराब के शौकीनों के लिए खुशखबरी! सुप्रीम कोर्ट ने हटाई रोक

पंजाब

चंडीगढ़ : शराब के शौकीनों के लिए खुशी भरी खबर सामने आई है। दरअसल,  चंडीगढ़ में 3 दिन यानी कि 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल तक शराब के ठेके बंद रहने की रोक को हटा दिया गया है। अब चंडीगढ़ में शराब के ठेके बंद नहीं रहेगे। गौरतलब है कि, ये रोक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने लगाई थी, जिसके चलते  3 दिन ठेकों को बंद किया जाना था। लेकिन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट शराब के ठेकों पर रोक लगाने का आधार स्पष्ट नहीं किया है, आखिर क्यों शराब के ठेकों को बंद करने का आदेश दिया। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने ठेकों पर लगे स्टे को हटा दिया है।

बता दें कि,  शराब के ठेकों की टेंडर प्रक्रिया को चुनौती देने के वाली 3 पटीशनों पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए ठेके को बंद रखने और स्थिति को ज्यों की त्यों रखने के लिए आदेश दिए थे। यह भी बता दें कि, 1 अप्रैल को नए ठेकेदारों के शराब के ठेके अलाट होते हैं। इसी बीच चंडीगढ़ में शराब के नए ठेकों की अलाटमैंट को लेकर विवाद हो गया है। कई बिनैकारों ने नए ठेकों की अलाटमैंट को लेकर हाईकोर्ट में पटीशन दायर की थी। उनका आरोप है कि शहर में 97 में से 91 ठेके एक ही ग्रुप को अलाट कर दिए गए हैं। इस मामले को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिस पर हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ में 3 दिनों तक ठेकों को खोलने पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 4 अप्रैल को होगी। उसके बाद ठेकों को खोलने का फैसला लिया जाएगा।

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