वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर बड़ी खबर! जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए सख्त आदेश

पंजाब

मानसा : जिला मजिस्ट्रेट नवजोत कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला मानसा की सीमा के भीतर वाहन नंबर प्लेट बनाने और तैयार करने वाली दुकानों के लिए आदेश जारी किए हैं।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि शरारती तत्व नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों से आसानी से वाहनों की फर्जी नंबर प्लेट बनवा लेते हैं और बाद में किसी वारदात को अंजाम देते हैं। इससे वारदात में इस्तेमाल किए गए वाहनों को ट्रेस करने में काफी दिक्कत आती है। उन्होंने कहा कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानें किसी भी व्यक्ति को बिना वाहन लाए नंबर प्लेट बनाकर न दें और नंबर प्लेट केवल वाहन पर लगाकर ही दी जाए।

आदेश में यह भी कहा गया है कि वाहन नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों पर एक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा, जिसमें नंबर प्लेट बनवाने वाले व्यक्ति का नाम, पूरा पता और पहचान पत्र (आईडी प्रूफ) दर्ज किया जाएगा। इसके साथ ही वाहन का नंबर, चैसी नंबर और इंजन नंबर भी रजिस्टर में दर्ज कर संबंधित व्यक्ति के हस्ताक्षर करवाए जाएंगे। जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि नंबर प्लेट बनाने वाली दुकानों पर दुकानदारों द्वारा सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं, ताकि वाहन और नंबर प्लेट लगवाने आए व्यक्ति दोनों कैमरे की कवरेज में हों। यह आदेश 31 जनवरी 2026 तक प्रभावी रहेगा।

What do you feel about this post?

0%
like

Like

0%
love

Love

0%
happy

Happy

0%
haha

Haha

0%
sad

Sad

0%
angry

Angry