राजस्थान हाईकोर्ट ने आसाराम बापू को भले ही इलाज के नाम पर सात दिन का पैरोल दे दिया, लेकिन इस दौरान उनकी सुरक्षा में आने वाले पूरा खर्च उन्हें खुद उठाना होगा. इस खर्चे में सुरक्षा के लिए उनके साथ रहने वाले पुलिस कर्मियों के वेतन भत्ते भी शामिल हैं. इसमें आने वाला पूरा खर्चा पुलिस कमिश्नरेट जोधपुर तय करेगा. इसके बाद संभावित खर्चे की पूरी रकम आसाराम बापू को पहले ही पुलिस कमिश्नरेट में जमा करानी होगी. इस मामले में पुलिस कमिश्नरेट ही तय करेगा कि आसाराम बापू के साथ कितने और किस रैंक के पुलिसकर्मी जाएंगे.
इस हिसाब से संभावित खर्चे में कमी या बढोत्तरी भी हो सकती है. जोधपुर जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत के मुताबिक आसाराम बीमार हैं और अभी एम्स में भर्ती हैं. एम्स से छुट्टी मिलने के बाद उन्हें आगे के इलाज के लिए महाराष्ट्र ले जाया जाएगा. इसके लिए उन्हें पहले दो जमानती और निजी बॉन्ड पेश करने होंगे. इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल से पुलिस की सुरक्षा में सात दिन के लिए पैरोल दी जाएगी. उन्होंने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश जेल प्रबंधन और पुलिस कमिश्नरेट को मिल चुके हैं.
इलाज के लिए महाराष्ट्र जाने वाले हैं आसाराम
ऐसे में अब आसाराम की ओर से जब भी यहां से पैरोल पर जाने के लिए लिखित आग्रह किया जाएगा, इसके लिए जरूरी औपचारिकता शुरू कर दी जाएगी और खर्चों के भुगतान के बाद यहां से रवाना कर दिया जाएगा. गुरुकुल की नाबालिग लड़की से रेप के मामले में उम्र कैद काट रहे आसाराम बापू इस समय जोधपुर जेल में बंद हैं. वह लंबे समय से बीमार चल रहे हैं. इसी बीमारी की वजह से दो दिन पहले उन्हें एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. एम्स में भर्ती होने के साथ ही उन्हें राजस्थान हाईकोर्ट में अर्जी लगाकर अपना इलाज महाराष्ट्र में कराने का आग्रह किया था. हाईकोर्ट ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए कुछ शर्तों के साथ उन्हें 7 दिनों का पैरोल दे दिया है.