मध्य प्रदेश के इंदौर में एक पुजारी के खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है. पुलिस के अनुसार साईं मंदिर के पुजारी अमरकांत दुबे ने क्षेत्र में रहने वाली एक विधवा महिला से शादी का वादा कर उसके साथ 15 साल तक कई बार शारीरिक संबंध बनाए. जब महिला ने शादी के लिए दबाव डाला तो आरोपी ने यह कहते हुए इंकार कर दिया कि वह उससे बड़ी है, इसलिए शादी नहीं कर सकता.
इसके बाद पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से की. 48 साल की पीड़िता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी वर्ष 2000 में धार में हुई थी, लेकिन वर्ष 2004 में उसके पति ने आत्महत्या कर ली थी. पति की मौत के बाद वह वर्ष 2005 में इंदौर के विद्या पैलेस क्षेत्र में आकर रहने लगी. यहीं उसकी जान-पहचान मंदिर के पुजारी अमरकांत दुबे से हुई. धीरे-धीरे दोनों के बीच संबंध बढ़े और पुजारी ने शादी का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए.
महिला ने यह भी आरोप लगाया कि अमरकांत ने आर्थिक तंगी का हवाला देकर उससे कई बार रुपये उधार लिए. इतना ही नहीं, आरोपी ने उसके मकान पर 70 लाख रुपये का लोन कराने के नाम पर भी धोखाधड़ी की. जब महिला को सच्चाई का एहसास हुआ तो उसने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई. महिला बोली- जब मैंने पुजारी से शादी के लिए कहा तो बोला कि तू मुझसे उम्र में बड़ी है. इसलिए शादी नहीं कर सकता.
रेप और धोखाधड़ी के आरोप में FIR
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने दुष्कर्म और धोखाधड़ी दोनों मामलों में जांच शुरू कर दी है. प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने पुजारी अमरकांत दुबे के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है. अधिकारियों का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी जल्द की जाएगी. फिलहाल पुलिस पीड़िता के बयान और वित्तीय लेन-देन से जुड़े साक्ष्यों की जांच कर रही है.
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