मध्य प्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयान देकर विवादों में घिर गए हैं. उन्हें आलोचना का शिकार होना पड़ रहा है. इस बीच मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके बयान का स्वत: संज्ञान लिया है. कोर्ट ने एमपी के डीजीपी को विजय शाह पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
विजय शाह के विवादित बयान पर हाई कोर्ट की जस्टिस अतुल श्रीधरन की डिवीजन बेंच ने आदेश दिया है कि मंत्री पर चार घंटे में एफआईआर दर्ज हो. गुरुवार सुबह सबसे पहले इसी मामले पर अगली सुनवाई करेंगे. एफआईआर हर हाल में दर्ज हो जानी चाहिए. कोर्ट ने इस बाबत महाधिवक्ता प्रशांत सिंह को निर्देश दिया है.
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