चंडीगढ़/अमृतसर: पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अमृतसर नगर निगम के मेयर, वरिष्ठ उप मेयर और उप मेयर के चुनाव के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। यह याचिका कांग्रेस द्वारा दायर की गई थी, जिस पर कोर्ट ने कहा कि यह याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।
अदालत ने कहा कि आप चुनाव न्यायाधिकरण के समक्ष चुनाव याचिका दायर कर सकते हैं, जबकि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहा है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस ने धांधली का आरोप लगाते हुए अमृतसर के मेयर सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनावों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
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