रायपुर (छत्तीसगढ़): राजधानी रायपुर के गुढ़ियारी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसे बेचने और जबरन विवाह कराने के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है।
लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी दंपति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि इस गंभीर अपराध में संलिप्तता के बाद से फरार चल रहे दंपति की गिरफ्तारी पर रायपुर पुलिस ने नकद इनाम की घोषणा भी कर रखी थी।
📍 रात में घर से अचानक गायब हुई थी बच्ची, तकनीकी साक्ष्यों से हुई बरामदगी
पश्चिम जोन के एडीसीपी (ADCP) राहुल देव शर्मा ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी:
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परिजनों की शिकायत: नाबालिग के परिजनों ने गुढ़ियारी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि 21 फरवरी को देर रात करीब 3:00 बजे बच्ची अचानक घर से रहस्यमयी परिस्थितियों में गायब हो गई थी।
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जांच और बरामदगी: शिकायत दर्ज होते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पीड़िता के परिजनों से पूछताछ की और तकनीकी साक्ष्यों (Cyber Cell) की मदद से नाबालिग को सकुशल बरामद कर लिया।
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जबरन विवाह का खुलासा: पूछताछ के दौरान पीड़िता ने बताया कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर मध्य प्रदेश के छतरपुर ले गए थे, जहां उसका जबरन विवाह करवा दिया गया।
💰 1 लाख रुपये में किया था नाबालिग का सौदा, छतरपुर से जुड़े थे तार
पुलिस की गहन जांच में मानव तस्करी का सनसनीखेज मामला सामने आया:
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पूर्व में हुई गिरफ्तारियां: मामले की तहकीकात के दौरान पुलिस ने नाबालिग से विवाह करने वाले मुख्य युवक और एक अन्य महिला को छतरपुर से गिरफ्तार किया था।
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बिक्री का कबूलनामा: गिरफ्तार आरोपियों से कड़ाई से पूछताछ करने पर यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि रायपुर के आरोपी दंपति ने नाबालिग को 1 लाख रुपये की मोटी रकम लेकर बेचा था।
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लगातार फरार था दंपति: खरीद-फरोख्त का राज खुलते ही और छतरपुर के आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी पति-पत्नी लगातार अपना ठिकाना बदलकर पुलिस को चकमा दे रहे थे।
👮♂️ मुखबिर की सूचना पर रायपुर से दबोचा गया दंपति, BNS और POCSO एक्ट में कार्रवाई
मुखबिर से प्राप्त सटीक सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई को अंजाम दिया:
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गिरफ्तारी और जुर्म कबूल: पुलिस ने सूचना मिलते ही दबिश देकर आरोपी दंपति को रायपुर से ही गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने नाबालिग के अपहरण और सौदेबाजी की बात स्वीकार करते हुए अपने वास्तविक नामों का खुलासा किया।
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कड़ी धाराओं में केस: रायपुर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 137 और पॉक्सो (POCSO) एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।
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