Anti-Ragging Rules: कॉलेजों में रैगिंग पर लगाम; PG छात्रों और अभिभावकों के लिए एंटी-रैगिंग एफिडेविट अनिवार्य

हरियाणा

शिक्षा डेस्क: नए शैक्षणिक सत्र से कैंपस को रैगिंग मुक्त बनाने के लिए उच्चतर शिक्षा विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। अब स्नातकोत्तर (PG) पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन एंटी-रैगिंग शपथ पत्र (Anti-Ragging Affidavit) जमा करना अनिवार्य कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और यूजीसी के नियमों के तहत, बिना इस शपथ पत्र के दाखिला प्रक्रिया पूर्ण नहीं मानी जाएगी।

👨‍👩‍👧‍👦 छात्रों के साथ अभिभावक भी होंगे जिम्मेदार

इस बार विभाग ने नियमों को और अधिक कड़ा करते हुए केवल छात्रों तक ही सीमित नहीं रखा है, बल्कि उनके माता-पिता (अभिभावकों) को भी जिम्मेदारी के दायरे में लिया है। शपथ पत्र में यह घोषणा करनी होगी कि विद्यार्थी न तो किसी प्रकार की रैगिंग में शामिल होगा और न ही उसे बढ़ावा देगा। यदि कोई छात्र नियमों का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसका प्रवेश तुरंत रद्द किया जा सकता है और कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

💻 कैसे पूरा करें यह प्रक्रिया?

विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह प्रक्रिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। विद्यार्थियों को प्रवेश के समय ही इस एफिडेविट को जमा करना होगा। यह कदम कैंपस में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित करने और रैगिंग जैसी कुप्रथा को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

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