शराब के ठेके बंद करने के आदेश, लग गई पूरी तरह पाबंदी

पंजाब

श्री मुक्तसर साहिब: शराब के ठेके बंद करने के आदेश जारी हुए है। दरअसल,   जिला मैजिस्ट्रैट श्री मुक्तसर साहिब राजेश त्रिपाठी ने भारतीय नगारिक सुरक्षा सहिंता 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला श्री मुक्तसर साहिब की नगर पंचायत बरीवाला में वोर्ट के दिन 21 दिसम्बर दिन शनिवार को म्युनिसिपल बॉडीज के माल अधिकार क्षेत्र में ड्राई-डे घोषित करने के आदेश जारी किए है।

आदेश के अनुसार इस दिन शराब के ठेके बंद करने व किसी भी व्यक्ति द्वारा शराब स्टोर करने व बेचने पर पूर्ण तौर पर रोक होगी। यह आदेश होटलों, रैस्टॉरेंटों, क्लबों व शराब के अहातों पर जहां शराब बेचने व पीने की कानूनी इजाजत है, पर भी पूर्ण तौर पर लागू होंगे। आदेशों का उल्लंघन करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।।

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