जबलपुर। कंगना की इमरजेंसी फ़िल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। सभी पक्षकारों को जारी किया नोटिस। कंगना के मणिकर्णिका प्रोडक्शंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सेंसर बोर्ड समेत अन्य को नोटिस। सुनवाई के दौरान जो पक्षकार मौजूद नहीं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक मोड से हमदस नोटिस जारी करने के निर्देश।
फिल्म की रिलीज से पूर्व ही देशभर का सिख समुदाय आक्रोशित
याचिका में इस तथ्य का उल्लेख किया गया है कि इमरजेंसी फिल्म की रिलीज से पूर्व ही देशभर का सिख समुदाय आक्रोशित हो गया है। राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापनों की भरमार हो गई है। जिनमें आरोप लगाया गया है कि फिल्म में सिख समुदाय को गलत तरीके से चित्रित करने की आशंका है। इसीलिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में भी याचिका दायर कर रिलीज रोकने पर बल दिया गया है।
फ़िल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया
याचिकाकर्ता का तर्क फ़िल्म के ट्रेलर में सिख समुदाय को क्रूर दिखाया गया है इससे सिख समुदाय के लिए समाज में ग़लत छवि बनेगी। याचिका की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट की बड़ी टिप्पणी-“सिख कम्युनिटी ने कोरोना काल के दौरान आगे आकर सेवा की है। मैंने दिल्ली में देखा है गुरुद्वारों में ऑक्सीजन से लेकर खाना उपलब्ध कराया है। कोरोना काल में सिख समुदाय सेवा करने में सबसे आगे था। कल सुबह फिर होगी मामले पर सुनवाई।
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