पुणे पोर्श केस: नाबालिग आरोपी के पिता को मिली जमानत, 19 मई को हादसे में गई थी दो इंजीनियरों की जान
पुणे की एक अदालत ने पोर्श कार एक्सीडेंट मामले में आरोपी नाबालिग के पिता को जमानत दे दी है। आरोपी के पिता को प्राथमिक मामले में जमानत मिली है, उन पर किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मामला दर्ज किया गया था। बता दें कि 19 मई को कथित तौर पर नाबालिग आरोपी नशे की हालत में था और काफी स्पीड से पोर्श कार पोर्श कार चला रहा था। इस दौरान कल्याणी नगर इलाके में कार से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई थी। तुरंत मिल गई थी जमानत हादसे वाले […]
Read More