बजट 2025 में मिडिल क्लास को बड़ी सौगात मिली है और आम आदमी को टैक्स में बड़ी छूट देते हुए 12 लाख सालान कमाने वालों को टैक्स फ्री का तोहफा दिया गया है. इस ऐलान के बाद से लाखों-करोड़ों मिडिल क्लास और सैलरीड क्लास लोगों के बीच ख़ुशी की लहर है. लेकिन एक और तोहफा है जो सैलरीड क्लास को वित्त मंत्री ने दिया है जिससे विदेश में इलाज कराना आसान हो जाएगा.
सरकार ने सैलरीड क्लास को विदेश में इलाज कराने पर होने वाले खर्च को लेकर बड़ा ऐलान किया है. वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि अब कर्मचारी किसी या परिवार के किसी सदस्य के चिकित्सा उपचार पर भारत के बाहर यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए किसी भी खर्च के लिए टैक्स फ्री पर्क लेने के पात्र होंगे. मौजूदा समय में ऐसे टैक्स फ्री पर्क पाने की लिमिट 2 लाख रुपए है.
उम्मीद है सरकार जल्द ही इस लिमिट में भी बढ़ोतरी कर सकती है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इस टैक्स संसोधन को लेकर एक FAQ जारी किया है जिसमे लोगों की कन्फ्यूजन को दूर किया गया है.
कौन उठा सकेगा फायदा
विदेश में इलाज कराने पर होने वाले खर्च का फायदा वो लोग उठा सकते हैं जो अपना या किसी परिवार के सदस्य का इलाज विदेश जाकर कराना चाहता है. वित्त मंत्री ने कहा कि ये सेक्शन 17 के प्रोविजन के तहत इसे लागू किया जा सकता है. इससे ऐसे कर्मचारियों द्वारा प्राप्त सुविधाओं और लाभों को अनुलाभ के रूप में मानने से छूट दी जाएगी. वहीं इससे ऐसे कर्मचारी या उसके परिवार के सदस्य के चिकित्सा उपचार पर भारत के बाहर यात्रा के लिए नियोक्ता द्वारा किया गया व्यय अनुलाभ के रूप में नहीं माना जाएगा.
कब लागू होगा नियम?
विदेश में इलाज कराने पर होने वाले खर्च का नियम संशोधन 1 अप्रैल, 2026 से प्रभावी होंगे और मूल्यांकन वर्ष 2026-27 और उसके बाद के मूल्यांकन वर्षों के संबंध में लागू होंगे.