कानपुर के हाई प्रोफाइल IIT छात्रा से रेप मामले में आरोपी बनाए गए पुलिस अधिकारी मोहसिन खान की तरफ से एक बड़ा आरोप लगाया गया है. बचाव पक्ष के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने आरोप लगाया है कि छात्रा पहले से शादीशुदा है. इसके अलावा यह आरोप भी लगाया है कि छात्रा ने मोहिसन खान की बेटी को जान से मारने की धमकी दी थी. इस पूरे मामले में अब मोहसिन खान की तरफ से हाई कोर्ट में अर्जी लगाई गई है.

कानपुर IIT की एक छात्रा ने कानपुर में तैनात रहे एसीपी मोहसिन खान पर रेप का आरोप लगाया है. पीड़िता के अनुसार, एसीपी मोहसिन खान IIT से साइबर क्राइम और क्रिमिनोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं. वहीं पर रिसर्च स्कॉलर से उनकी नजदीकी बढ़ गई. मोहसिन खान ने उससे प्यार में फंसाकर रेप किया. एसीपी के शादीशुदा होने के साथ अन्य सच्चाई सामने आने पर पीड़िता ने कानपुर पुलिस कमिश्नर से शिकायत की.

SIT टीम कर रही मामले की जांच

पुलिस कमिश्नर के आदेश पर डीसीपी अंकिता शर्मा और एडीसीपी अर्चना सिंह सिविल ड्रेस में IIT पहुंचीं. दोनों महिला अफसरों ने पूछताछ की तो आरोप सही पाया गया. पुलिस कमिश्नर अखिल कुमार ने एसीपी के खिलाफ रेप समेत अन्य गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश दिया. इस मामले में एडीसीपी अर्चना सिंह की अध्यक्षता में एक SIT पूरे मामले की जांच कर रही है.

पीड़ित छात्रा पहले से शादीशुदा है!

अब इस मामले में बचाव पक्ष यानि मोहसिन खान के अधिवक्ता गौरव दीक्षित ने बड़ा आरोप लगाया है. अधिवक्ता का कहना है कि जानकारी के अनुसार, छात्रा पहले से शादीशुदा है. ऐसे में वो शादी का झांसा देकर रेप का आरोप कैसे लगा सकती है. अधिवक्ता ने यह भी कहा कि छात्रा मोहसिन खान के घर गई थी और उनकी पत्नी को धमकाया था कि उसकी नवजात बच्ची को जान से मार देगी. बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने रेप के आरोपों से इनकार किया है.

मोहसिन खान FIR निरस्त करने के लिए लगाई याचिका

अधिवक्ता गौरव दीक्षित का यह भी कहना है कि यह मामला IIT छात्रा और पुलिस अधिकारी के बीच का नहीं है, बल्कि IIT में शोध कर रहे दो स्टूडेंट्स के बीच का मामला है. फिलहाल इस पूरे मामले में एसीपी मोहसिन खान की तरफ से हाई कोर्ट में एफआईआर निरस्त करने के लिए याचिका लगाई गई है.