मानव तस्करी को रोकने के लिए पंजाब सरकार द्वारा जारी निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने जिले के 271 ट्रैवल एजेंटों को नोटिस जारी किया है। यह नोटिस उन ट्रैवल एजेंटों को जारी किए गए हैं, जिन्होंने अपने लाइसेंस खत्म होने के बाद भी रिन्यू नहीं करवाया है। डिप्टी ने जिले के सभी एसडीएम को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में ट्रैवल एजेंटों, इमीग्रेशन कंसल्टेंट के दफ्तरों में दस्तावेजों की जांच करने का भी निर्देश दिया ताकि अनधिकृत ट्रैवल एजेंट द्वारा विदेश भेजने के नाम पर लोगों को धोखा देने की संभावना को रोका जा सके।

डा.अग्रवाल ने जिला पुलिस को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में जब भी किसी ट्रैवल एजेंट के खिलाफ शिकायत दर्ज हो तो तुरंत डिप्टी कमिश्नर दफ्तर को सूचित करना सुनिश्चित किया जाए। डिप्टी कमिश्नर ने जिले के सभी ट्रैवल एजेंटों को निर्देश दिए कि वे अपने दफ्तर के रिकॉर्ड को सही ढंग से रखें और कोई भी ट्रैवल एजेंट, इमीग्रेशन कंसल्टेंट अधूरे दस्तावेजों के साथ काम न करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अनाधिकृत ढंग से काम करने वाले ट्रैवल एजेंटों के खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिप्टी कमिश्नर ने विदेश जाने के इच्छुक उम्मीदवारों से आग्रह किया कि वे इमीग्रेशन के लिए हमेशा कानूनी रास्ता चुनें।

उन्होंने कहा कि विदेश जाने के लिए रजिस्टर्ड इमीग्रेशन कंसल्टेंट से संपर्क करना चाहिए, जिसकी सूची वेबसाइट www.jalandhar.nic.in और www.emigrate.gov.in पर है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप्रवासी महानिरक्षक हेल्पलाइन नंबर 95306-41790 या ईमेल poechd@mea.gov.in देखी जा सकती है। यह वेबसाइट आप्रवासन अधिनियम-1983 के तहत आप्रवासन नियमों की जानकारी के साथ-साथ आप्रवासन के संबंध में शिकायतें अपलोड करने की सुविधा भी प्रदान करती है। उन्होंने कहा कि जिला रोजगार एवं व्यवसाय ब्यूरो ने विदेश में नौकरी चाहने वालों के लिए प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इच्छुक उम्मीदवार अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट http://pdot.mea.gov.in पर जा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन के लिए ब्यूरो के हेल्पलाइन नंबर 90569-20100 पर संपर्क कर सकते है।