श्री अकाल तख्त साहिब द्वारा दी गई सजा काट रहे शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल, कोर्ट ने 2019 में फिरोजपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।  बताया जा रहा है कि उक्त याचिका  निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर सिंह ने कोर्ट में दायर की थी। इस दौरान कोर्ट ने दोनों गुटों की दलीलें सुनने के बाद 20 सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका फैसला अब आया है। अब कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करने का आदेश दे दिया है।

क्या है मामला
बता दें कि 2019 में कांग्रेस की सरकार के दौरान सुखबीर बादल ने फिरोजुपर से चुनाव लड़ा था। इस सीट पर सुखबीर बादल शेर सिंह घुबाया को हराकर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार कश्मीर सिंह ने हाईकोर्ट में यह कह कर याचिका दायर की थी कि उन्होंने अपने चुनाव खर्च का ब्यौरा नहीं दिया। काफी लंबे तक सुनवाई चलते के बाद आज कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।