मंदसौर। रबी सीजन में बोवनी व पहली सिंचाई के बाद से ही किसान खाद के लिए कतार में खड़ा हुआ है। खाद वितरण केंद्रों पर किसानों को पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है। अधिकारी बार-बार दावा कर रहे हैं कि जिले में पर्याप्त खाद है, लेकिन किसानों को खाद के लिए हो रही परेशानी इस दावे की हकीकत को बयां कर रही है।

समय पर खाद नहीं मिलने से किसान नाराज हो रहे हैं। दिनभर सोसायटियों व गोदामों पर इंतजार के बाद भी पर्याप्त खाद नहीं मिल रहा है।

किसानों को चाहिए 123216 खाद

  • रबी सीजन में हर साल खाद की किल्लत सामने आती है। इस बार भी बोवनी के बाद से ही किसान खाद के लिए सोसायटियों व खाद वितरण केंद्रों पर पहुंच रहे हैं, लेकिन खाद की कमी के कारण किसान परेशान हो रहे हैं।
  • किसानों का कहना है कि जितना खाद चाहिए, उतना नहीं मिल रहा है। इसके साथ ही 123216 खाद की बजाय अन्य खाद दिया जा रहा है। खाद लेने के लिए किसान 30-30 किलोमीटर दूर से विपणन संघ के गोदाम पर पहुंच रहे हैं।
  • यहां भी पहले घंटो कतार में लगना पड़ रहा है। इसके बाद दो कट्टे खाद मिल रही है। खाद जल्द मिल सके इसके लिए किसान सुबह सात बजे से ही सोसायटियों पर पहुंच रहे हैं। कतार में कहीं किसान स्वयं, तो कहीं पावती की कतारे लगा रहे हैं।
  • रबी सीजन की मुख्य फसल गेहूं में यूरिया की मांग बढ़ने के साथ खाद को लेकर जिले का अन्नदाता खाद वितरण केंद्रों पर कतारों में लग गया है। किसान जिलेभर में खाद वितरण केंद्रों पर यूरिया के लिए जद्दोजहद करता हुआ दिखाई दे रहा है।

कीमत से अधिक दाम में खाद बेचने पर प्रकरण दर्ज

कृषि विभाग की उप संचालक अनिता धाकड़ ने बताया कि फर्म न्यू हार्दिक फर्टिलाइजर्स, सदर बाजार, भावगढ का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने पर फर्म के गोदाम में बिना ओ फार्म के उर्वरक भंडार पाया गया एवं किसानों को केश मेमो क्रेडिट मेमो प्रदाय नहीं करना पाया गया।

दुकानदार राकेश जैन द्वारा फर्म का संचालन नियमानुसार नहीं किया जा जाकर कालाबाजारी करना पाया गया। इस मामले में उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3,5,8 कि किसी भी खण्ड/नियम का उल्लंघन पाया गया है।

प्रोपाइटर राकेश जैन के विरुद्ध अपराध धारा उर्वरक गुण नियंत्रण आदेश 1985 की धारा 3 (3) (1) 5़ 8 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 (7) की प्राथमिकी सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।