जबलपुर: आर्थिक अपराधों की जांच करने वाले EOW एसपी के खिलाफ ही अब जबलपुर जिला न्यायालय में परिवाद दायर किया गया है। परिवाद दायर करने वाले पेशे से अधिवक्ता है। परिवादी अधिवक्ता स्वप्निल सराफ द्वारा दिनांक 28/08/2024 एवं 29/09/2024 को एस.पी. लोकायुक्त, एस.पी.ई.ओ.डब्ल्यू एवं ए.डी.जी. भोपाल (ई.ओ.डब्ल्यू) को आय से अधिक संपत्ति के संबंध में वर्तमान पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध प्रकोष्ट कंटगा जबलपुर रामाधार भारद्धाज उनकी पत्नी मणी भारद्धाज एवं पुत्र रूद्रांक्ष भारद्धाज के विरूद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 2018 की धारा 13 (1) बी, 13 (2) के अंतर्गत कार्यवाही के लिए शिकायत की थी।
जिस पर कोई कार्यवाही ना होने पर आवेदक अधिवक्ता स्वप्निल सराफ के द्वारा जिला न्यायालय में विशेष न्यायालय आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के न्यायालय में भा.ना.सु. सं. 2023 की धारा 223 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय के द्वारा आवेदक के अधिवक्ता विजय श्रीवास्तव, उमाशंकर सोनकर के तर्कों को सुनने के पश्चात प्रकरण को ग्रहण संज्ञान में लेते हुए सुनवाई के लिए आगामी दिनांक 05/11/2024 को नियत किया गया है।