पटियाला/ सनौर : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते श्री काली देवी मंदिर काम्प्लैक्स, पटियाला में सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए श्री काली देवी मंदिर काम्प्लैक्स, पटियाला और इसके आस-पास लगते 200 मीटर क्षेत्र को नौ ड्रोन जोन घोषित किया है। यह आदेश 8 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे।

अनअधिकारित स्थानों पर मुर्दा पशु फेंकने पर पाबंदी के आदेश
अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते जिला पटियाला की हद अंदर नगर निगम/ नगर कौंसिल/ नगर पंचायतों/ पंचायतों की तरफ से हड्डा रोड़ी के लिए निर्धारित किए स्थान के अलावा अनअधिकारित स्थानों पर मुर्दा पशु/ जानवर को फेंकने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी के आदेश जारी किये हैं और यह भी आदेश जारी किये गए हैं कि मुर्दा पशु को सरकार की तरफ से निर्धारित स्थान (हड्डा रोड़ी) पर ही फेंका जाए। यह आदेश 8 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे।

अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से हथियारों के प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी
163 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पटियाला अंदर अमन और कानून की स्थिति को मुख्य रखते हुए हथियारों के जनतक प्रदर्शन पर पूर्ण पाबंदी लगाई है और यह पाबंदी सोशल मीडिया पर भी लागू रहेगी। इसके अलावा विवाह शादियों/ समागमों ओर समारोहों में हथियारों या हिंसा की बढ़ाई करने वाले गीतों पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 8 नवंबर 2024 तक लागू रहेंगे।