दिल्ली की एक अदालत ने आज सोमवार को आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक अमानतुल्लाह खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे. इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में कोर्ट से अमानतुल्लाह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया था.
सुनवाई के दौरान अमानतुल्लाह खान के वकील ने आज सोमवार को कोर्ट से कहा कि अमानतुल्लाह को न्यायिक हिरासत में नहीं भेजा जाना चाहिए बल्कि उन्हें रिहा कर देना चाहिए. कोर्ट के आदेश और निर्देश पर जब भी जरूरत होगी अमानतुल्लाह खान ईडी या कोर्ट के सामने पेश हो जाएंगे. साथ ही उनके वकील ने कहा कि अगर उन्हें जेल भेजा जाता है तो वहां उन्हें घर का बना खाना और विधायक निधि का इस्तेमाल करने के लिए हस्ताक्षर करने की इजाजत दी जाए.
हिरासत में रखने की जरुरत नहींः ED
वहीं ईडी ने कोर्ट से अमानतुल्लाह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का अनुरोध किया. एजेंसी ने स्पेशल जज राकेश स्याल को बताया कि आरोपी विधायक को हिरासत में रखकर पूछताछ करने की अब और जरूरत नहीं है. ऐसे में अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया जाना चाहिए. ईडी ने कोर्ट से कहा कि अगर अमानतुल्लाह को रिहा कर दिया जाता है तो वह मामले की जांच और गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
इससे पहले जांच एजेंसी ईडी ने वक्फ बोर्ड में घोटाले के आरोपों में आम आदमी नेता अमानतुल्लाह को 2 सितंबर को गिरफ्तार किया था. कथित घोटाले के मामले में अमानतुल्लाह अब तक 7 दिन ईडी रिमांड में रह चुके हैं. अब उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने की मांग की गई है.
पिछले हफ्ते कोर्ट ने बढ़ाई थी रिमांड
पिछले हफ्ते शुक्रवार को कोर्ट ने अमानतुल्ला खान की ईडी की हिरासत की अवधि 3 दिन के लिए बढ़ाते हुए कहा कि उनका सह-आरोपियों और गवाहों से सामना कराए जाने की जरूरत पड़ सकती है. स्पेशल जज विशाल गोगने ने ईडी के अनुरोध पर यह आदेश दिया. ईडी ने कोर्ट से 10 और दिन के लिए हिरासत मांगी थी.
जज ने अपने फैसले में कहा था कि केस डायरियों पर गौर करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आरोपी का जांच से जुड़े करीब 48 गवाहों या अन्य लोगों के बयानों या सबूतों से सामना कराने की जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में आरोपी की ईडी की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध सही लग रहा है. जज ने कहा कि हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ाई जाती है. उन्हें 9 सितंबर को पेश किया जाए.
क्यों हिरासत में लिए गए विधायक
इससे पहले केंद्रीय जांच एजेंसी ने चार दिन की हिरासत की अवधि खत्म होने के बाद अमानतुल्लाह खान को कोर्ट के समक्ष पेश किया था. ईडी ने 2 सितंबर को दिल्ली के ओखला क्षेत्र में AAP विधायक अमानतुल्लाह के घर की तलाशी लेने के बाद हिरासत में ले लिया था. उन्हें धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत हिरासत में लिया गया.
ईडी का आरोप था कि तलाशी के दौरान विधायक से कुछ सवाल पूछे गए, लेकिन वह सही तरीके से जवाब नहीं दे रहे थे. इस वजह से उन्हें पकड़ना पड़ा.