ग्वालियर। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा रिहायशी कालोनियों, बड़ी सोसाइटियों और बहुमंजिला इमारत (कालोनियों) में भी आवश्यकतानुसार मतदान केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है। कालोनियों के कम्युनिटी हाल या फिर सोसाइटी के आफिस को मतदान केंद्र बनाया जा सकता है। कलेक्टर रुचिका चौहान ने निर्देश भी दिए हैं कि फोटोयुक्त निर्वाचक नामावली के कार्य को गंभीरता से लें।
बीएलओ अनिवार्य रूप से मतदाताओं के घर-घर जाकर सर्वे करें और हर दिन की प्रगति की रिपोर्ट दें। मतदाता सूची में किसी भी मृत व्यक्ति का नाम न हो, यह सुनिश्चित करें। साथ ही कोई भी नया मतदाता सूची में शामिल होने से छूटने न पाए। कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने जिले के नागरिकों से भी अपील की है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कराए जा रहे मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का लाभ उठाकर छूटे हुए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराएं।
साथ ही यदि मतदाता परिचय पत्र में कोई गलती हो तो उसे भी सुधरवाया जा सकता है। इसके अलावा अनुपस्थित व स्थानांतरित मतदाताओं के नाम हटाने का काम भी इस दौरान प्रमुखता से किया जा रहा है। मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण- 2025 के अंतर्गत प्रारंभिक गतिविधियां बीते माह 20 अगस्त से शुरू हो गई हैं। इस दौरान बीएलओ (बूथ लेवल आफिसर) हर घर में पहुंचकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करें। उन्होंने कहा कि पुनरीक्षण कार्य पूरी सावधानी के साथ किया जाए।
इसमें कोई त्रुटि न हो। मतदाता सूची में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नाम न हो, जिसकी मृत्यु हो गई हो। साथ ही फार्म सात के माध्यम से ऐसे मतदाता, जिनका नाम एक से अधिक जगह पर दर्ज है, उनके नाम हटाने की कार्रवाई की जाए। फार्म आठ भरकर मतदाता वोटर आइडी कार्ड में त्रुटियों का संशोधन भी इस दौरान किया जा सकता है।