झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने वकीलों के लिए बड़ा ऐलान किया है. प्रदेश के लगभग 30,000 वकीलों को 5 लाख रुपये का मेडिकल बीमा दिया जाएगा. साथ ही उन्हें हर माह 5000 रुपये स्टाइपेंड देने की भी घोषणा की है. वहीं, वकीलों को 65 साल की उम्र के बाद 14000 रुपये हर महीने मासिक पेंशन भी मिलेगी.

राज्य के वकीलों को लेकर हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट ने यह फैसला लिया है. इस फैसले के बाद बड़ी संख्या में अधिवक्ता झारखंड मंत्रालय पहुंचे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का धन्यवाद किया. सोरेन सरकार की कैबिनेट ने 65 साल की उम्र के बाद अपना लाइसेंस सरेंडर करने वाले वकीलों को अधिवक्ता कल्याण कोष के माध्यम से वर्तमान में दी जा रही 7000 रुपये की मासिक पेंशन को बढ़ाते हुए 14000 रुपये कर दिया है. वहीं, नए लाइसेंस धारी अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड के रूप में 5000 रुपये भी मिलेंगे. इसके साथ ही सरकार 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा की सुविधा अब अधिवक्ताओं को देने का बड़ा निर्णय कैबिनेट में लिया है.

कैबिनेट की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी

सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. इन्हीं प्रस्तावों में वकीलों के लिए भी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं. सरकार के इस ऐलान के बाद झारखंड मंत्रालय का नजारा बदल गया. ढोल की थाप पर वकील मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का अभिवादन करने पहुंचे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आज का फैसला ऐतिहासिक फैसला है. झारखंड सरकार सभी वर्ग के हितों के लिए काम कर रही है. वहीं, झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि राज्य के वकीलों को अब हम लोगों ने स्वास्थ्य बीमा से जोड़ दिया है.

झारखंड हाई कोर्ट के वकील धीरज कुमार ने बताया कि राज्य के वकीलों के लिए सरकार का यह फैसला काफी सराहनीय है. चिकित्सा बीमा कवर से अब वकील अच्छे अस्पतालों में जाकर अपना इलाज करा सकेंगे. 65 वर्ष की उम्र के बाद अधिवक्ताओं को 14,000 रुपए प्रति महीने मासिक पेंशन देने के फैसले से राज्यभर के वकील खुश हैं.