UP Liquor News: यूपी में शराब होगी महंगी, बेचने वालों को भी लगेगा बड़ा झटका!

UP Liquor: उत्तर प्रदेश में अब शराब महंगी होगी। दरसल योगी आदित्यनाथ सरकार ने नई आबकारी नीति लागू करने का एलान कर दिया है।
इस नई नीति के चलते शराब के शौकिनो को अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। क्योंकि देशी अंग्रेजी सभी तरह की शराब महंगी होगी। साथ ही नई आबकारी नीति शराब बेचने वालों को भी झटका लगा है। क्योंकि नया उनका टेंडर रिनीवल नहीं होगा।
शराब के दामों में होगी बढ़ोतरी
दरसल एक अप्रैल से उत्तर प्रदेश में शी अंग्रेजी सभी तरह की शराब के दामों में बढ़ोतरी हो जाएगी। देशी शराब पर पांच रूपये, अंग्रेजी पर 10 रुपये और बियर पर पांच से सात रुपये की बढ़ोतरी की जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी। इतना ही नहीं लाइसेंस फीस में 10 फीसदी की बढ़ोत्तरी होगी।
साथ ही मॉडल शॉप पर शराब पिलाने पर अब दो लाख की बजाय 3 लाख शुल्क देना होगा. शराब की ये बढ़ी हुई दरें एक अप्रैल से लागू होंगी। इससे पहले पिछले साल जून में शराब के दामों में बढ़ोतरी की गई थी। उस समय अंग्रेजी शराब पर स्पेशल एक्साइज ड्यूटी लगाई गई थी।
नई आबकारी नीति को मंजूरी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शनिवार को कैबिनेट की बैठक हुई। इसी बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दी गई। वहीं सरकार ने नई नई आबकारी नीति से अगले साल तक 45 हजार करोड़ जुटाने का लक्ष्य रखा है। पिछले साल सरकार का ये लक्ष्य पांच हजार करोड़ था।
बताते चले कि इस नीति में शराब की दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव नहीं किया गया है। पर किसी विशेष अवसर पर शराब बिक्री के समय को बढ़ाया जा सकता है।
नई नीति की अहम बातें-
नीति में देशी एवं अंग्रेजी शराब, बीयर की दुकानों और मॉडल शॉप के खुलने और बंद होने का समय यथावत रखा गया है। पर विशेष अवसरों पर शासन की पूर्व अनुमति से बिक्री के समय में वृद्धि की जा सकेगी।
मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस दो लाख से तीन लाख कर दी गई है। ऐसे में वहां शराब पीने पर अब ज्यादा दाम चुकाने पड़ सकते है।
देशी, विदेशी शराब, बीयर, भांग की दुकानों और मॉडल शॉप के लाइसेंस का नवीनीकरण भी होगा। इसके आवेदन पत्र की प्रोसेसिंग फीस और नवीनीकरण फीस बढ़ाई गयी है।
नवीनीकरण से अवशेष दुकानों और मॉडल शॉप ई-लॉटरी के जरिए आवंटित की जाएंगी। तीन चरणों की ई-लॉटरी के बाद अवशेष दुकानों का आवंटन ई-टेंडर के माध्यम से होगा।
होम लाइसेंस के लिए मदिरा क्रय, परिवहन एवं निजी कब्जे में रखने की अधिकतम मात्रा में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके अलावा गोदामों के लाइसेंस की फीस और प्रतिभूति में वृद्घि की गयी है। मास्टर वेयरहाउस के पंजीकरण और नवीनीकरण फीस को भी बढ़ा दिया गया है।
नोएडा के प्राधिकरण क्षेत्र, लखनऊ और गाजियाबाद के नगर निगम क्षेत्र एवं इसकी परिधि से पांच किमी तक स्थित होटल, रेस्टोरेंट एवं क्लब की लाइसेंस फीस भी बढ़ाई गई है। यहां शराब पीना और महंगा होगा।