Varanasi में गंदगी फैलाने वालों पर नगर निगम सख्त, 1 लाख तक का लग सकता है जुर्माना

वाराणसी में सुबह 8 बजे के बाद कूड़ा फेंकना अब स्थानीय लोगों को भारी पकड़ा सकता है। नगर निगम (Municipal Corporation) इसको लेकर अब सख्त रुख अपनाने जा रहा है और ऐसा करता पाए जाने वालों पर अर्थ दंड लगाया जाएगा।
नगर निगम इसके लिए 500 रुपये एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 1 दिसंबर से गंदगी फैलाने वैालों पर नगर निगम की पैनी नजर रहेगी।
बताया जा रहा है कि जुर्माना वसूलने में पुलिस और जिला प्रशासन नगर निगम का सहयोग करेगा। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी एमपी सिंह के अनुसार नियमावली के तहत नगर निगम काम करने जा रहा है।
जैसा कि सबको पता है स्वच्छता सर्वेक्षण में वाराणसी ने अच्छा काम करते हुए पूरे देश में 30वें स्थान से 21वें स्थान पर हासिल किया है। अच्छा करने के लिए नगर निगम ने इस तरीके का फैसला लिया है कि लोग बाहर कूड़ा ना फेंके।
नियत समय के बाद अगर कोई कूड़ा फेंकता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पहले नोटिस के माध्यम से आगाह किया जाएगा। उसके बाद कुछ उस प्रतिष्ठान के कार्यप्रणाली को देखते हुए 500 रुपये से लेकर एक लाख तक का जुर्माना वसूला जाएगा।
नगर निगम के फैसले पर आम जनता ने जताई नाराजगी
वहीं वाराणसी की जनता ने नगर निगम के इस फैसले को तुगलकी फरमान बताया।
लोगों ने कहा कि यह कहीं न कहीं पूरी तरीके से नगर निगम का गलत फैसला है। इतनी बड़ी जुर्माना राशि कैसे ली जा सकती है जो समझ के परे हैं।
वहीं पहले नगर निगम अपने कार्य प्रणाली को देखें तो उनकी कूड़ा गाड़ी वक्त से नहीं आती है। जब आती है तो किसी को पता नहीं चलता, वह चली जाती है।
कोई भी व्यक्ति कूड़ा घर में तो नहीं रखेगा बाहर ही फेंकना उसकी मजबूरी है तो कहीं न कहीं इस तरीके का फैसला बिल्कुल अनुचित है।
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वाराणसी। आपके पास पालतू कुत्ता है तो अब उसे खुला छोड़ने की बजाय बांधकर रखिये। आपके पालतू कुत्ते ने यदि किसी को काट लिया तो आप पर केस और बड़ा जुर्माना भी लग सकता है।
नगर निगम की 1959 एक्ट की धारा 550 के तहत कोई भी पंजीकृत कुत्ता किसी को काटता है तो पंजीकरण रद होने के साथ ही कुत्ते के मालिक के खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज होगा। जुर्माने की राशि लाखों तक हो सकती है।
नगर निगम के पशु चिकित्सा व कल्याण अधिकारी डा. अजय प्रताप सिंह बताते हैं कि हाल के दिनों में कुत्ते के काटने की घटनाएं बढ़ी हैं। ऐसे में निगम प्रशासन ने कड़े कदम उठाने का मन बनाया है।
नगर निगम में वर्तमान में 550 कुत्ते पंजीकृत हैं। प्रत्येक कुत्ते का 207 रुपये पंजीकरण शुल्क लिया जाता है। इसमें सात रुपये फार्म व 200 रुपये पंजीकरण शुल्क शामिल है।कुत्ता काटने पर यहां मिलाएं फोन।
कुत्ता काटने पर तत्काल नगर निगम के कट्रोल रूम के फोन नंबर- 0542 2720005 व हेल्प डेस्क 1533 पर फोन कर सूचना दे सकते हैं।
नगर निगम प्रशासन की ओर से कुत्ता मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।