Railway Ticket: रेल यात्रियों के लिए नई योजना, अब बिना टिकट भी कर सकेंगे यात्रा

Indian Railways: अब रेलवे में बिना टिकट यात्रा से नहीं रोकेगा टीटीई
 
Railway Ticket: रेल यात्रियों के लिए नई योजना, अब बिना टिकट भी कर सकेंगे यात्रा

अब रेलवे में बिना टिकट यात्रा से नहीं रोकेगा टीटीई

Railway Ticket: भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों के लिए समय-समय पर नई सुविधाएं लाई जाती है जिनके माध्यम से हमारे देश में रोज रेलवे का सफर करने वाले लाखों लोगों को फायदा दिया जा सके। 

हाल ही में रेलवे द्वारा लाए गए नए नियम अनुसार अब्से आप बिना टिकट के भी यात्रा कर सकते हैं।

रेलवे में बिना टिकट यात्रा (Railway without ticket)

यदि आप भी भारतीय रेलवे में सफर करते हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है अब आप बिना टिकट के भी रेलवे में यात्रा कर पाएंगे।

अब से आप बिना रिजर्वेशन के ही रेलवे में यात्रा कर सकते हैं रेलवे द्वारा जारी किए गए नए नियम अनुसार आप अब बिना टिकट के भी रेलवे में यात्रा कर पाएंगे।


प्लेटफॉर्म टिकट लेकर कर सकेंगे यात्रा (Platform ticket)


रेलवे विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार यदि आप अचानक कहीं जाना चाहते हैं और आपके पास वहां जाने के लिए टिकट नहीं है तो आप ऐसी स्थिति में प्लेटफॉर्म टिकट खरीद कर रेल में चल सकते हैं और यात्रा कर सकते हैं इसके लिए आपको रेल में चढ़ने के बाद तुरंत टीटी से मिलना होगा और आपके जाने वाली जगह का टिकट बनवाना होगा।


प्लेटफॉर्म टिकट के फायदे (Benefits)


रेलवे विभाग द्वारा जारी किए गए नए नियमों के अनुसार अब से प्लेटफॉर्म टिकट आपको यात्रा करने में मदद कर सकता है।

इमरजेंसी की स्थिति में यात्रा करने के लिए प्लेटफॉर्म टिकट को आपके डिपार्चर स्टेशन के तौर पर माना जाता है साथ ही इमरजेंसी में ट्रेन में चढ़ने पर आप जिस श्रेणी में सफर करेंगे उसी श्रेणी का आपका टिकट बनाया जाएगा।


दो स्टेशनों तक आपकी होगी सीट (Seat regervation)


 यदि आपके ट्रेन (Train) किसी भी कारण से छूट जाती है तो अगले आने वाले 2 स्टेशनों तक टीटी आपकी सीट को किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं दे सकता है। 

यानी कि ट्रेन छूटने के दो स्टेशन तक यदि आप ट्रेन पकड़ लेते हैं तो आपकी सीट सुरक्षित रहेगी लेकिन यदि दो स्टेशन तक आपकी सीट खाली है तो आपकी सीट को टीटी द्वारा आरएसी टिकट वाले यात्री को अलॉट कर दि जाती है।

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Indian Railway Rules: भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार एक यात्री अपने साथ सीमित मात्रा में ही सामान लेकर जा सकता है। लिमिट से ज्यादा सामान होने पर इसका जुर्माना देना होगा।

जब भी ट्रेन में सफर करते हैं तो कई यात्री ऐसे दिख जाते हैं, जिनके पास कई सारे बैग होते हैं। वे बोगी की कई सीट के नीचे अपना सामान सेट कर देते हैं। 

ऐसा लगता है कि वो पूरे घर का सामान ही लेकर आ गए हैं। लेकिन, क्या आप जानते हैं रेलवे के नियमों के हिसाब से ऐसा करना गलता है और एक यात्री एक लिमिट में ही अपने साथ सामान लेकर यात्रा कर सकता है।

ट्रेन में स्लीपर कोच, टियर-2 कोच और फर्स्ट क्लास कोच में सामान ले जाने के लिए नियम तय किए गए हैं। यानी आप सीमित मात्रा तक ही सामान ले जा सकते हैं। आपकी टिकट के हिसाब से एक वजन तय होता है और ट्रेन उसी के हिसाब से सामान ले जा सकते हैं।

रेलवे के नियमों के अनुसार, स्लीपर कोच में एक व्यक्ति 40 किलो सामान ले जा सकता है। अगर दो लोग हैं तो 80 किलो तक सामान ले जा सकते हैं। यह लिमिट प्रति यात्री के हिसाब से है। 

 वहीं, टियर-2 कोच में एक यात्री 50 किलो तक सामान ले जा सकता है।

वहीं, फर्स्ट क्लास के यात्रियों को ज्यादा छूट दी जाती है यानी उनके लिमिट ज्यादा होती है। फर्स्ट क्लास में यात्रा कर रहे व्यक्ति 70 किलो तक सामान ले जा सकते हैं।

क्या है जुर्माना?

अगर कोई लिमिट से ज्यादा सामान लेकर यात्रा करता है तो उसे 500 किलोमीटर तक की जर्नी में 600 रुपये से अधिक फाइन देना होता है। यह जुर्माना दूरी के आधार पर तय किया जाता है। अगर ज्यादा सामान है तो लगेज बोगी में इस जमा करना होता है।

इतना सामान ले जा सकते हैं यात्री

भारतीय रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग-अलग श्रेणियों में रेल यात्री 40 किलो से लेकर 70 किलो तक भारी सामान अपने साथ ट्रेन के डिब्‍बे में रख सकते हैं। इससे अधिक सामान होने पर यात्री को अलग से किराया देना पड़ सकता है।

रेलवे ने कोच के हिसाब से वजन निर्धारित कर रखा है। यात्री स्‍लीपर क्‍लास में 40 किलोग्राम तक वजन अपने साथ ले जा सकते हैं। 


एसी टू टीयर में 50 किलो तक सामान ले जाने की छूट है। फर्स्‍ट क्‍लास एसी में सबसे ज्‍यादा 70 किलो तक सामान यात्री अपने साथ कोच में ले जा सकते हैं। निश्चित सीमा से अधिक सामान होने पर यात्रियों से रेलवे अतिरिक्त शुल्क वसूल सकता है।

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