2001 जया शेट्टी हत्याकांड: गैंगस्टर छोटा राजन की सजा पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई

महाराष्ट्र

सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के जया शेट्टी हत्याकांड के आरोपी गैंगस्टर छोटा राजन की सजा पर लगी रोक हटा दी है. आदेश में कहा गया कि अगर आरोपी अस्थायी जमानत या पैरोल पर है तो उसे सरेंडर करना होगा. कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से सवाल पूछते हुए कहा कि चार मामलों में सजा मिलने के बावजूद सजा पर रोक क्यों लगाई गई? इस मामले की सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच का ने की.

दरअसल, 2001 के जया शेट्टी हत्याकांड मामले के आरोपी छोटा राजन को एक विशेष अदालत ने दोषी ठहराया था, लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने उसकी सजा पर रोक लगा दी थी. सीबीआई ने छोटा राजन की जमानत और सजा निलंबन का कड़ा विरोध किया था और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

71 मामलों में से 47 के सबूत नहीं

मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने बताया कि छोटा राजन के ऊपर लगाए गए अधिकतर मामलों के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले है. वकील ने स्पष्ट किया कि छोटा राजन पर 71 केस दर्ज है, लेकिन उनमें से 47 मामले ऐसे हैं जिनको लेकर कोई सबूत नहीं मिला है.

क्या था मामला?

जया शेट्टी मुंबई के गामदेवी में गोल्डन क्राउन होटल की मालिक थीं. फोन के जरिए छोटा राजन जया शेट्टी से पैसों की मांग करता था, लेकिन जया शेट्टी ने उसे कोई पैसा नहीं दिया. जिसके बाद आरोपी ने साल 2001 में मुंबई के ग्रांट रोड पर जया शेट्टी पर फायरिंग करवाई और उसकी मौत हो गई. हालांकि धमकी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने उन्हें सुरक्षा प्रदान की थी, लेकिन हत्या के दो महीने पहले ही जया शेट्टी केअनुरोध पर पुलिस सुरक्षा हटा ली गई थी और जिसके बाद उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई.

आरोपी पिछले दस साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है. इसे 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद मुंबई की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने डॉन छोटा राजन को उम्रकैद की सजा सुनाई थी.