चंडीगढ़: पंजाब सरकार ने कुछ विशेष सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए पंजाब सिविल सेवा नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के तहत, कुछ विशेष श्रेणियों के वे कर्मचारी जो 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुए हैं, अब पुरानी पेंशन योजना (OPS) को चुन सकेंगे।
इस अधिसूचना में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी 3 महीनों के भीतर अपने चयन ना करने की स्थिति नहीं बताता, तो उसे ऑटोमेटिक नई पेंशन योजना (NPS) में शामिल कर लिया जाएगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत बनकर आया है, जो सिर्फ थोड़ी देरी से नियुक्त होने के कारण ओ.पी.एस. (पुरानी पेंशन योजना) से वंचित रह गए थे।
यह संशोधन नोटिफिकेशन नंबर G.S.R. 34Const/Arts/309 और 187/ए.एम.डी. (11)2025 के तहत 22 मई 2025 को जारी किया गया और 23 मई 2025 को पंजाब सरकार के गजट (एक्स्ट्रा) में प्रकाशित किया गया। यदि कोई कर्मचारी 1 जनवरी 2004 के बाद नियुक्त हुआ है, लेकिन उसकी भर्ती का विज्ञापन 1 जनवरी 2004 से पहले जारी हुआ था, तो उसे पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। हमदर्दी आधार पर नियुक्त कर्मचारी, जिनकी याचिका 1 जनवरी 2004 से पहले प्राप्त हुई थी और जो योग्य थे, वे भी इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे।
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